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समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) औरन्याय विभाग के सिविल राइट्स डिवीजन, आव्रजन संबंधी अनुचित रोजगार आचरण के लिए विशेष वकील कार्यालय (OSC)[TRUNCATED]

आप जानते हैं कहां जाना है?

नौकरी आवेदकों और कर्मचारियों को रोजगार भेदभाव से बचाने के लिए कई संघीय कानून हैं| यह क़ानून संघीय एजेंसियों द्वारा लागू कराए जाते हैं जो भेदभावे की जाँच करते हैं|

भेदभाव का शिकार होने पर लोगों को अक्सर पता नहीं होता की मदद के लिए उन्हें कहाँ जाना चाहिये, यह भेदभाव के प्रकार या फिर नियोक्ता के आकार पर निर्भर करता है, इसमें विभिन्न एजेंसियाँ भी शामिल हो सकती हैं| यह विवरणिका  आपको भेदभावे काशिकार होने पर आपको किस एजेंसी से संपर्क करना  चाहिए उसे समझने में आपकी मदद करेगी|

राष्ट्रीय मूल  के आधार पर भेदभाव

राष्ट्रीय मूलके आधार पर रोजगार भेदभाव क्या है?

आम तौर पर, यह तब होता है जब आपके नियोक्ता आपसे आपके जन्म या वंश (वास्तविक या कथित), या  कुछ परिस्थितियों  में आपके देश के आधार पर, आपके लहजे या फिर अँग्रेज़ी बोलने की क्षमता के आधार पर आपसे अलग व्यवहार करते हैं|

राष्ट्रीय मूल भेदभाव का एक उदाहरण यह है की नियोक्ता कार्य प्रदर्शन की परवाह किये बिना  केवल उन्हें ही काम पर रखते हैं  जो वहाँ के मूलअँग्रेज़ी बोलने वाले श्रमिक होते हैं |

मुझे राष्ट्रीय मूलके आधार पर भेदभाव काआरोप दायर करने केलिए किसएजेन्सी से संपर्क करना चाहिए?

अगर आपके नियोक्ता के पास पूरी कंपनी में कम सेकम १५कर्मचारी हैं(आप जहाँ काम करते हैं सिर्फ़ उस ही जगह पर नहीं), तब आपको ईईओसी (EEOC) के पास अपना आरोप दर्ज करना चाहिए| आप इस नंबर पर 1-800-669-4000 कॉल कर सकते हैं या फिर अपने स्थानीय कार्यालय को खोजने के लिए  www.eeoc.gov/field  पर ऑनलाइन भी जा सकते हैं|

अगर आपके नियोक्ता  के पास पूरी कंपनी में, ४ से१४ के बीच कर्मचारी हैं तब आप ओएससी के पास अपना आरोप दर्ज कर सकते हैं| आप ओएससी(OSC) के इस हॉट लाइन नंबर 1-800-255-7688 पर कॉल करके अपने ह्क के विषय के सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर ओएससी की वेबसाइट www.justice.gov/crt/about/osc पर भी जा सकते हैं|

नागरिकता के आधार पर भेदभाव

नागरिकत के आधार पर रोजगार भेदभाव क्या है?

यह तब होता है जब आपके नियोक्ता आपसे अलग व्यवहार करते हैं क्योंकि आप या तो अमेरिकी नागरिक हैं या फिर नहीं हैं, या फिर आप किसी खास वर्ग के आप्रवासी हैं|

नागरिकता के आधार पर भेदभाव का एक उदाहरण यह है की नियोक्ता उन लोगों को काम पर रखना चाहता ह जिनके पास एच1-बी वीसा है|

मुझे नागरिकता के आधार परभेदभाव काआरोप दायर करने केलिए किसएजेन्सी से संपर्क करना चाहिए?

अगर आपके नियोक्ता के पास पुरी कंपनी में कम से कम ४ कर्मचारी हैं, तब आपको ओएससी (OSC)के पास अपना आरोप दर्ज करना चाहिए|

आप ओएससी के इस हॉट लाइन नंबर 1-800-255-7688 पर कॉल करके अपने ह्क से जुड़े सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर ओएससी की वेबसाइट www.justice.gov/crt/about/osc पर भी जा सकते हैं|

आइ-९ के फार्म मे भेदभाव या "E-Verify" (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन) दस्तावेज़ दुरूपयोग

दस्तावेज़ दुरुपयोग क्या है?

दस्तावेज़ दुरुपयोग तब है जब नियोक्ता रोजगार पात्रता की पुष्टि के लिए संघीय कानून की आवश्यकता से अधिक या विभिन्न दस्तावेज़ की माँग करे, वैध दस्तावेजों को खारिज कर दे या फिर कार्यकर्ता की नागरिकता का दर्जा या राष्ट्रीय मूल के आधार पर विशिष्ट दस्तावेज़ों की माँग करे| दस्तावेज़ दुरुपयोग तब भी होता है जब नियोक्ता  इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के समय आप के खिलाफ भेदभाव रखे|

दस्तावेज़ दुरुपयोग का एक उदाहरण यह भी है की काम पर रखे जाने के समय अगर आप ड्राइवर का लाइसेंस और सामाजिक सुरक्षा कार्ड दिखाना पसंद करते हैं तब आपके नियोक्ता आपसे स्थायी निवासी कार्ड (ग्रीन कार्ड) दिखाने के लिए कहते हैं|

मुझे दस्तावेज़ दुरुपयोग के आधार परभेदभाव काआरोप दायर करने केलिए किसएजेन्सी से संपर्क करना चाहिए?

अगर आपके नियोक्ता के पास पूरी कंपनी में कम सेकम ४ कर्मचारी हैं, तब आप ओएससी (OSC) के पास अपना आरोप दर्ज कर

सकते हैं| आप ओएससी के इस हॉट लाइन नंबर पर 1-800-255-7688 कॉल करके अपने ह्क से जुड़े सारे प्रश्न पूछ

सकते हैं, या फिर ओएससी की वेबसाइट www.justice.gov/crt/about/osc पर भी जा सकते हैं|

आपके पास अतिरिक्त सुरक्षा है!

संघीय कानून के तहत, आप रोजगार भेदभाव से भी सुरक्षित हैं जो जाति के आधार पर, रंग, लिंग, विकलांगता, धर्म, उम्र (40 से अधिक), और आनुवंशिक जानकारी पर आधारित है (जिसमें परिवार चिकित्सा इतिहास भी शामिल है), जो संरक्षित गतिविधि में भाग लेने या भेदभाव के बारे में शिकायत करने का प्रतिशोध करता है|

अगर आपके नियोक्ता के पास पूरी कंपनी में कम सेकम १५कर्मचारी[1] हैं (आप जहाँ काम करते हैं सिर्फ़ उस ही जगह पर नहीं), तब आपको ईईओसी(EEOC) के पास अपना आरोप कर सकते हैं | आप कॉल कर सकते हैं 1-800-669-4000 पर या फिर अपने स्थानीय कार्यालय को खोजने के लिए  www.eeoc.gov/field  ऑनलाइन भी जा सकते हैं|

कुछ राज्यों में ऐसे भी नियम हैं जो आवेदकों और कर्मचारियों को जाति के आधार पर, रंग, लिंग, विकलांगता, धर्म, उम्र (40 से अधिक), यौन अभिविन्यास, नागरिकता कादर्जा, राष्ट्रीय मूल, परिवार कीस्थिति वगेरे के भेदभाव से उनकी रक्षा के लिए बनाए गये हैं| यह क़ानून उन नियोक्ताओं को लागू पड़ता है जिनके पास १५ से कम कर्मचारी हैं|

कुछ स्थानों में, अपने स्थानीय मानव अधिकारों के बारे में जानकारी के लिए या फिर उचित रोजगार प्रथाओं की एजेंसी जो भेदभाव विरोधी कानून लागू कराती है उनके बारे में जानकारी पाने के लिए, आप 311 पर संपर्क कर सकते हैं |

समय सीमा

अगर आपको लगता है की आप रोज़गार भेदभाव के शिकार बन गये हैं, तो यह बहुत ही आवश्यक है की आप तुरंत ही सहयता माँगे क्योंकि एक सीमित अवधि तक ही आप आरोप दायर कर सकते हैं| कुछ क़ानून के अनुसार आप 180 दिनों केभीतर ही आरोप दायर कर सकते हैं, और अगर आप उससे अधिक समय के लिए रुकते हैं तो आप अपना ह्क खो देंगे|

अपने रोजगार अधिकार के प्रश्नों के बारे में पूछने के लिए, आप ओएससी (OSC)हॉट लाइन 1-800-255-7688 पर कॉल कर सकते हैं| यह हॉट लाइन सोमवार से शुक्रवार पूर्वी समय के अनुसार शाम के ९ बजे से सुबह के ५ बजे तक उपलब्ध है जहाँ आपको तत्काल सहायता प्राप्त होगी|  यदि आप चाहें तो गुमनाम नाम से भी फोन सकता है| भाषा की व्याख्या भी उपलब्ध है|

आप इस नंबर पर1-800-669-4000 ईईऑसी (EEOC)को कॉल कर सकते हैं| यह सोमवार से शुक्रवार पूर्वी समय के अनुसार सुबह के 7  से शाम के 8 बजे तक उपलब्ध है| भाषा की व्याख्या भी उपलब्ध है|

अगर आपको पता नहीं है की किस एजेन्सी को फोन करना है तो, उपर बताए हुए कोई भी नंबर पर कॉल करें और हम उचित एजेन्सी बताने में आपकी पूरी सहायता करेंगे|


[1] उम्र के भेदभाव के लिए, आपके नियोक्ता के पास या फिर पूरी कंपनी में कम से कम 20 कर्मचारियों का होना ज़रूरी है|